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Noida News: फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर ठगी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान के मामले में अदालत ने आरोपी बलदेव उर्फ बाली की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना सेक्टर-20 नोएडा से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों के पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर फर्जी फर्में बनाई और उनके नाम पर जीएसटी नंबर हासिल किए। इसके बाद इन फर्जी फर्मों के जरिए नकली टैक्स इनवॉइस तैयार कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया गया। जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।
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यह एक संगठित गिरोह द्वारा किया गया आर्थिक अपराध है। जिसमें सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी कंपनियां बनाई गईं। इन कंपनियों के माध्यम से न केवल टैक्स चोरी की गई, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी क्षति पहुंचाई गई। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई थी।आरोपी का नाम विवेचना के दौरान बिना ठोस साक्ष्य के जोड़ा गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। इस कारण जमानत देने से मना कर दिया।
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