(अदालत से)
- आरोपी ने सोते हुए पिता के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या की थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना जारचा क्षेत्र में वर्ष 2020 में पिता की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पुत्र ललित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी ने सोते हुए पिता के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता, अभियोजन के साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया कि इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता है।
मामला में आरोपी ललित पर अपने ही पिता रामभूल की धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या करने का आरोप है। वादी अरुण कुमार द्वारा केस दर्ज कराया गया था। आरोप है कि अरुण अपनी पत्नी के साथ मकान की ऊपरी मंजिल पर सो रहा था। जबकि उसके पिता रामभूल और भाई ललित नीचे कमरे में सो रहे थे। सुबह उठने पर अरुण ने देखा कि उसके पिता की लाश खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी थी और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। आरोपी की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी। घटना स्थल से कोई साक्ष्य उसके खिलाफ नहीं मिला है।
वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामला हत्या जैसे जघन्य अपराध से जुड़ा है। आरोपी के बताने पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार की बरामदगी भी हुई है जो उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पुलिस जांच में दावा किया गया था कि पिता अपने बेटे को अक्सर नपुंसक कहता था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।