(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र में युवक की ईंट से पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपी सौरभ कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को देखते हुए कहा कि आरोपी को जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं बनता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी गोपाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई विक्रम सिंह गांव के ही रहने वाले सौरभ कुमार के साथ ग्रेटर नोएडा आया था। सौरभ पहले से गांव हबीबपुर में किराये पर रहकर नौकरी करता था। उसने विक्रम को नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर अपने साथ बुलाया था। 1 दिसंबर 2025 की रात दोनों के बीच कमरे में विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर सौरभ ने ईंट से हमला कर विक्रम की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इस कारण जमानत नहीं दी जा सकती।