एक सेक्टर में दो आरडब्ल्यूए को भी मान्यता देगा ग्रेनो प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा। अब एक सेक्टर में दो आरडब्ल्यूए काम कर सकेंगी। ग्रेनो प्राधिकरण दोनों को मान्यता देगा। साथ ही आरडब्ल्यूए के चुनाव में किराएदारों समेत सभी निवासियों को वोट देने का अधिकार होगा। हालांकि, एक सेक्टर में दो आरडब्ल्यूए को मान्यता देने से कई व्यावहारिक दिक्कतों की आशंका जताई जा रही है।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों में आरडब्ल्यूए बने हुए हैं। कुछ सेक्टरों में विवाद के कारण एक से अधिक आरडब्ल्यूए भी हैं। इसे देखते हुए ग्रेनो प्राधिकरण ने आरडब्ल्यूए को मान्यता देने वाले नियमों में कई बदलाव किए हैं। अब एक ही सेक्टर में एक से अधिक आरडब्ल्यूए को प्राधिकरण विकास कार्यों में सहभागिता के लिए मान्यता देगा। वहीं, आरडब्ल्यूए के लोग इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठा रहे हैं। सेक्टर डेल्टा टू के आरडब्ल्यूए महासचिव आलोक नागर ने कहा है कि दो आरडब्ल्यूए को मान्यता देने से असमंजस होगा। एक आरडब्ल्यूए अव्यवस्था पर दूसरे संगठन पर जिम्मेदार डालने का काम करेगी। एक सेक्टर में एक ही आरडब्ल्यूए को मान्यता दी जानी चाहिए। नए नियमों के अनुसार आरडब्ल्यूए के चुनाव में किरायेदारों को भी वोट देने का अधिकार मिलेगा। आरडब्ल्यूए को जिम्मेदारी दी गई है कि वह सेक्टर के सभी आवंटियों, सह आवंटियों और किरायेदारों को सदस्य बनाएं। अभी तक कुछ खास लोगों को ही सदस्य बनाया जा रहा है। किरायेदारों को वोट देने का अधिकार नहीं है। अब आवंटी और उनकी ओर से अधिकृत किरायेदार भी वोट दे सकेंगे। अगर किसी व्यक्ति के एक से अधिक सेक्टरों में मकान हैं तो उसे एक ही जगह वोट देने का अधिकार होगा। ग्रेनो प्राधिकरण ने नियम बनाया है कि मान्यता प्राप्त सभी आरडब्ल्यूए को हर साल अपने बैंक खाते का ऑडिट कराना होगा। ऑडिट रिपोर्ट प्राधिकरण के पास जमा करनी होगी। अनियमितता होने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। प्राधिकरण से जुड़े नियम और योजनाओं की जानकारी सेक्टरों की आरडब्ल्यूए अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी।