ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने संशोधित डॉग पॉलिसी लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत अब लोग अपने पालतू कुत्ते के लिए सर्विस लिफ्ट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी स्थिति में पैसेंजर लिफ्ट का प्रयोग करना पड़ा तो वहां पर पहले आओ, पहले जाओ की नीति काम करेगी। जो पहले लिफ्ट में सवार होगा या फिर इंतजार कर रहा होगा उसे पहले जाने दिया जाएगा।
जून माह में 135वीं बोर्ड बैठक में डॉग पॉलिसी को मंजूरी दी गई थी। अब इसका कार्यालय आदेश जारी किया गया है। वहीं अगर प्राधिकरण के अधिकारी किसी परिसर में जाते हैं तो उसके लिए उनको किसी एनजीओ को सूचना देने की जरूरत नहीं होगी। बिना सूचना के सर्वे करने जा सकेंगे।
प्राधिकरण बनाएगा शेल्टर होम
प्राधिकरण बीमार व घायल कुत्ते या बिल्ली के इलाज व निगरानी के लिए शेल्टर और क्लीनिक स्थापित करेगा। संचालन पीपीपी मॉडल या फिर एनजीओ के माध्यम से होगा। जमीन प्राधिकरण देगा। टोल फ्री नंबर पर बीमार या दुर्घटना से घायल कुत्ते व बिल्ली की जानकारी दे सकेंगे। ठीक होने पर उनको उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा।
सर्वसम्मति से चुना जाएगा फीडिंग पॉइंट
सेक्टर, सोसाइटी या गांव में फीडिंग पॉइंट का चयन सर्वसम्मति से किया जाएगा। आरडब्ल्यूए, एओए, ग्राम निवासी व पशु प्रेमी मिलकर ऐसे स्थान का चयन करेंगे, जहां बच्चे व वरिष्ठ नागरिकों के जाने की कम संभावना होगी। उस जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाना होगा। खाने-पीने की व्यवस्था पशु प्रेमी के अलावा एओए या आरडब्ल्यूए करेंगी।
शिकायत के लिए कहां करें संपर्क, नहीं व्यवस्था
डॉग पॉलिसी में इस बार भी कई खामियां हैं। प्राधिकरण ने यह तय नहीं किया है कि अगर किसी को शिकायत करनी हो तो कहां पर संपर्क करना होगा।
पहली बार जनवरी, 2023 में लागू हुई पॉलिसी
प्राधिकरण ने 28 दिसंबर, 2022 को 128वीं बोर्ड में डॉग पॉलिसी को अनुमति दी थी। चार जनवरी , 2023 को कार्यालय आदेश जारी किया गया। तब लोगों ने कई नियमों पर आपत्ति की थी। 25 अक्तूबर, 2023 को गुगल फार्म के माध्यम से सुझाव व आपत्तियां मांगी गई थीं। निस्तारण करने के बाद 135वीं बोर्ड बैठक में संशोधित डॉग पॉलिसी पास कराया गया।
पालतू कुत्ता मालिकों की जिम्मेदारी तय
पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर खुला नहीं छोड़ सकते।
पार्क में ले जाने पर चेन या पट्टा बांधना होगा। वयस्क ही ले जा सकेंगे।
कम भीड़ भाड़ वाली जगह पर टहला सकते हैं।
पालतू कुत्ता शौच करता है तो उसे उठाने का काम मालिक का होगा।
लिफ्ट और सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को ले जाने में सावधानी बरतनी होगी।
पालतू कुत्ते के लिए सर्विस लिफ्ट का प्रयोग करेंगे।
अगर पैसेंजर लिफ्ट में जाना होगा तो पहले आओ पहले जाओ की नीति होगी लागू
लिफ्ट में जाते समय चेन या पट्टे का प्रयोग करना जरुरी
पालतू कुत्ता किसी को नुकसान पहुंचाता है तो पुलिस व प्रशासन कार्रवाई करेगा।
कुत्ता अगर किसी को घायल करता है तो उसके इलाज का खर्च मालिक को उठाना होगा।
डॉग लवर्स के खिलाफ निवासियों ने किया प्रदर्शन
सेक्टर-128 स्थित जेपी विशटाउन सोसाइटी में आए दिन लावारिस कुत्तों के काटने से परेशान सोसाइटी निवासियों ने रविवार शाम प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे निवासियों ने डॉग लवर्स के खिलाफ कार्रवाई और कुत्तों को हटवाने की मांग की है।
सोसाइटी निवासी मनोज रस्तोगी ने बताया कि सोसाइटी में कुछ डॉग लवर्स हैं जो कॉमन एरिया में कुत्तों को खाना खिलाते हैं। जहां से सभी लोग निकलते हैं। ऐसे में लावारिस कुत्ते सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं और लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। कुत्तों की वजह से बच्चों ने पार्क में खेलना और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी लेने जाते समय या सोसाइटी में टहलते वक्त कभी भी कुत्ते हमला कर देते हैं। आए दिन कुत्ते लोगों को घायल कर रहे हैं। सोसाइटी निवासी राहत, भुवनेश चौहान, मोहसिना खान समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।