-राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह की मोहलत
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के थाना सेक्टर-39 में कथित अवैध हिरासत के मामले में दाखिल आपराधिक याचिका पर विचार करने योग्य मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने आदित्य कुमार की याचिका पर यह आदेश पारित किया।
याची आदित्य कुमार ने कोर्ट से मांग की है कि गौतमबुद्ध नगर के थाना नोएडा सेक्टर-39 के 5 से 9 जून 2026 तक के सीसीटीवी फुटेज तलब किए जाएं। जिससे उसकी बेगुनाही साबित हो सके। याची का आरोप है कि उसे इस अवधि में थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। कोर्ट ने याचिका में दिए गए तथ्यों, अभिलेखों और प्राथमिकी (एफआईआर) की विषयवस्तु को देखने के बाद कहा कि मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) ने याचिका का कड़ा विरोध किया और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए राज्य को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दे दी। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को होगी।