अधिवक्ता मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा, सचिन, शादी कराने वाले पुरोहित और पैरवी कर रहे अधिवक्ता पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। साथ ही इस मुकदमे में सीमा हैदर और सचिन मीणा मनाई गई शादी की सालगिरह को भी चुनौती दी थी। अदालत में शादी के अलावा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया, धर्म परिवर्तन आदि पर भी सवाल उठाए थे। विपक्षी को अदालत में बुलाने के साथ ही अब अदालत ने वादी गुलाम हैदर को भी बुलाया है।
मोमिन मलिक ने कहा कि अदालत के आदेश के आधार पर गुलाम हैदर को वीजा उपलब्ध हो जाएगा। विपक्षियों पर अगर आरोप सही साबित होते हैं तो दो साल तक की सजा का प्रावधान है। तीन जुलाई 2023 को हरियाणा के बल्लभगढ़ से सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया था। वह गौतमबुद्ध नगर के रबूपुरा निवासी सचिन मीणा के साथ नेपाल रास्ते भारत आई थीं।
वह देश जिसके साथ शत्रुता पूर्ण संबंध हैं, उस देश के नागरिक की याचिका अदालत में नहीं जा सकती है। यही बात अदालत में भी रखी जाएगी। -एपी सिंह, अधिवक्ता सीमा हैदर।