ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने विवेचक के सामने प्रस्तुत होकर बयान दर्ज कराने से छूट की मांग वाली गैंगस्टर रवि काना की याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में अगले चार दिन के भीतर 18 फरवरी से पहले उसे रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराने होंगे।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता से जिला अदालत में याचिका लगाई थी कि उसे पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने से छूट दी जाए। इससे पहले जिला अदालत ने 11 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कुछ शर्तों के साथ आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकार की थी। अदालत ने शर्त यह लगाई थी कि आदेश के सात दिन के भीतर उसे विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग करना होगा।