ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय की अदालत ने गैंगरेप के आरोपी कैब चालक फरीदाबाद के विशाल बालियान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मामला महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध से संबंधित है। वर्तमान परिस्थितियों में आरोपी को रिहा करने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण के अनुसार पीड़िता ने 28 जुलाई 2025 को थाना नॉलेज पार्क में आरोपी विशाल बालियान व दिनेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि 21 जुलाई को आरोपी ने उसे लिफ्ट दी और बाद में यमुना रिसॉर्ट बुलाकर कोल्डड्रिंक व मैगी में नशीला पदार्थ मिलाकर जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना में सह आरोपी भी शामिल था। ब्यूरो