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Noida News: जमीनी धोखाधड़ी मामले में जमानत खारिज

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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमीनी धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राजू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। फेज-3 कोतवाली में सुरेंद्र कुमार ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कराया था कि उनकी बहन के ससुराल पक्ष के लोगों को विश्वास में लेकर अमित राजपूत, फुरकान, वसीम, रोहित वर्मा सहित कई लोगों ने गहरी साजिश के तहत गढ़ी चौखंडी की जमीन पर फर्जी तरीके से बैनामे करा दिए थे। इस दौरान विनोद और प्रमोद के नाम से फर्जी व्यक्तियों को खड़ा कर छह बैनामे किए गए और करोड़ों की रकम हड़प ली गई। बाद में पता चला कि यह पूरा सौदा फर्जी दस्तावेजों और पहचान पत्रों के आधार पर कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी राजू ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी की। आरोपी ने 9 करोड़ 39 लाख रुपये का फर्जीवाड़ा किया। इसी प्रकरण से जुड़े अन्य सह आरोपियों की जमानत अर्जी भी पूर्व में निरस्त हो चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी

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