किसानों ने मुख्यमंत्री से की आबादी भूखंड की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। न्यायालय के आदेश के बाद भी किसानों को आबादी भूखंड नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। किसानों ने अतिरिक्त चार फीसदी भूखंड देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर जल्द ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दफ्तर पर महापंचायत करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
सिरसा गांव के प्रकाश प्रधान ने बताया कि नवंबर 1997 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष ने आदेश जारी किया था कि किसानों को उनकी अर्जित भूमि के बदले 10 प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाएं। उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 37443 के तहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया कि किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा और 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड दिए जाएं। ग्रेटर नोएडा के किसानों को चार प्रतिशत अतिरिक्त भूखंड देने के लिए करीब 230 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है, जिसके बदले किसान 965 रुपये प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क देंगे। इससे प्राधिकरण और सरकार को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। एडवोकेट विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि अक्टूबर 2023 के शासनादेश में निरस्त किए गए 237 प्रकरणों को वापस लेकर प्राधिकरण द्वारा 133वीं बोर्ड बैठक के निर्णय को स्वीकृत कर ग्रेटर नोएडा के समस्त किसानों को चार प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड दिया जाए।