लखनऊ। नाली और रास्ते के विवाद में गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के 20 साल पुराने मामले में आरोपी पृथ्वीपाल, अवधेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार और महेंद्र कुमार को दोषी ठहराकर एडीजे विनय कुमार सिंह ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादी शिवकुमार कुर्मी ने 27 नवंबर 2005 को नगराम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वादी अपने घर पर था। इसी दौरान उसने देखा कि आरोपी पृथ्वीपाल, अवधेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार और महेंद्र कुमार घर के बाहर से निकल रहे हैं। वादी को देखकर आरोपियों ने गाली देते हुए कहा कि तुमने नाली और रास्ता बंद कर दिया है। जब वादी ने गाली देने का विरोध किया तो आरोपी लाठी-डंडों से वादी को मारने लगे। वादी के चिल्लाने पर उनकी बेटी प्रीति, बेटे अंबुज व आदर्श बचाने दौड़े तो आरोपियों ने उन तीनों को भी बुरी तरह से मारा, जिससे वादी समेत सभी घायल हो गए थे।