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एक से अधिक मकान-दुकान ले सकेंगे किसान

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शामिल अधिकारीगण। - फोटो : Grnoida
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एक से अधिक मकान-दुकान ले सकेंगे किसान
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ग्रेटर नोएडा। आबादी के छह प्रतिशत भूखंड के एवज में दुकान या क्योस्क लेने वाले किसानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने और राहत दी है। अब अभी तक नियम है कि पात्र किसान एक ही दुकान, क्योस्क व बने हुए घर के लिए आवेदन कर सकता है। अब बोर्ड ने एक से अधिक घर, दुकान या क्योस्क के आवेदन की छूट दे दी है। किसान को रिजर्व प्राइज पर आवंटित कर दी जाएगी।
प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बदले किसानों को 6 प्रतिशत भूखंड दिया जाता है। कुछ किसानों को भूखंड नहीं मिल सके हैं। इस भूमि के बदले किसानों को प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकान, कियोस्क एवं निर्मित भवनों को आवंटित किया जाएगा। बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि यह संपत्ति किसानों को आरक्षित मूल्य पर आवंटित की जाएगी। प्राधिकरण ने कृषकों कि सुविधाओं के लिए एक से अधिक आवास, दुकान या क्योस्क के आवंटन के नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है, जिन किसानों को आबादी विस्तार भूखंड दिए जाने के लिए पात्र माना गया है। उक्त नीति के लागू होने से किसान एक से अधिक मकान, दुकान व क्योस्क के लिये आवेदन कर सकेंगे। इससे किसानों को फायदा होगा।
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ग्रेनो का होगा विस्तार, अब मास्टर प्लान 2041 बनेगा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मास्टर प्लान 2041 बनवाएगा। इसे बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सलाहकार की नियुक्ति करेगा। बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब महायोजना 2041 तैयार करने के लिए प्राधिकरण सलाहकार नियुक्त करेगा ताकि योजना को जल्द बनवाया जा सके।
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