(अदालत से)
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने स्नैचिंग के मामले दोषी को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई है। बुलंदशहर निवासी आरोपी नरेश कुमार के खिलाफ सेक्टर-113 कोतवाली में स्नैचिंग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसके बाद से आरोपी जेल में था। न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।