(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आठ माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आरोपी पति पंकज की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। मामला थाना जेवर क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार वादी कान्ति प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी पुत्री अलका का विवाह 15 जून 2024 को पंकज के साथ किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति पंकज, देवर अमित, ससुर पीतम सिंह, चाचा ससुर अनिल और चाची सास सीमा दहेज से असंतुष्ट थे। बाइक सहित अन्य सामान की मांग को लेकर अलका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके। प्रताड़ना से तंग आकर अलका ने 3 सितंबर 2025 की शाम जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दाैरान 4 सितंबर की शाम उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय वह आठ माह की गर्भवती थी।
आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि सह आरोपी पीतम सिंह को उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है तथा पंकज का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं अभियोजन ने कहा कि महिला की मौत शादी के एक वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई है और दहेज मांग व उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से मना कर दिया।