(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कंप्यूटर सेंटर संचालक नूर हसन को दुष्कर्म के मामले में जमानत दी है। अदालत ने पीड़िता के साथ आरोपी के आठ वर्षों से संपर्क में रहने के मामले को देखते हुए गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए आरोपी को जमानत दी है। पीड़िता ने 18 सितंबर 2025 को थाना सेक्टर 63 पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार आरोपी नूर हसन कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलाता है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह कोर्स पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र लेने गई, तो नूर हसन ने उसे अलग कमरे में बिठाया और पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर जबरन दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो बनाए। इसके बाद आरोपी ने धमकी देते हुए बार-बार शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की शादी 22 अप्रैल 2023 को हुई थी, जिसमें आरोपी भी शामिल हुआ था। शादी के बाद भी आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से ब्लैकमेल कर काफी रुपये ऐंठे। अंततः पीड़िता ने सब कुछ अपने पति और माता को बताया और मामला दर्ज कराया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत दी है।