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Noida News: हत्या से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी और पुलिस आयुक्त को किया तलब

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(अदालत से)
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-हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी पर आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी
-24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बताना होगा कि विवेचक ने आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। हत्या के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूर्व आदेश का पालन न करने पर गौतमबुद्धनगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह और डीजीपी राजीव कृष्णा को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। दोनों अधिकारियों को 24 अगस्त को कोर्ट में पेश होकर आदेश का अनुपालन न होने का कारण बताना होगा।
कोर्ट ने 14 जुलाई को राज्य को प्रति-शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि विवेचना में जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अमित की पहचान हुई है या नहीं। 19 अगस्त की सुनवाई में प्रति-शपथपत्र दाखिल न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों के रवैये से हत्या से जुड़े जमानत मामलों का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिससे आरोपियों को गंभीर अन्याय हो रहा है।
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डीजीपी को भी दूसरे मामले में किया गया है तलब : हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को 24 अगस्त को तलब किया है। डीजीपी से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने में क्यों लापरवाही बरत रहे हैं। अदालत ने कहा कि अगली तारीख पर गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें ।
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क्या है मामला :
25 मार्च को जेवर के मोहल्ला सल्लियान के रहने वाले अमित उर्फ भोंचू की कार से कुचलकर और सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को एक कच्चे रास्ते पर फेंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक अमित उर्फ भोंचू के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। जेल से छूटने के बाद दुष्कर्म करने की धमकी दे रहा था। इसी के चलते अमित की हत्या की हुई थी।
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