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Noida News: चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि बरकरार, आरोपी की अपील खारिज

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(अदालत से)माई सिटी रिपोर्टर
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ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए आरोपी की आपराधिक अपील खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि आरोपी यह साबित करने में विफल रहा कि विवादित चेक केवल सुरक्षा (सिक्योरिटी) के तौर पर दिए गए थे और उनका किसी वैध देनदारी से संबंध नहीं था।
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मामला नोएडा के सेक्टर-20 थाना क्षेत्र से जुड़ा है। परिवादी संध्या सेना गुप्ता ने आरोपी अनुपम बनर्जी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। शिकायत के अनुसार आरोपी ने व्यवसाय के लिए वर्ष 2010 और 2011 के दौरान कुल 19.50 लाख रुपये उधार लिए थे। भुगतान के लिए दिए गए कई चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए। जिनमें से दो चेक 35-35 हजार रुपये के थे। यह चेक बैंक से बाउंस हो गए थे। कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान न होने पर मामला अदालत पहुंचा। ट्रायल कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक माह के साधारण कारावास और 1.40 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। अपीलीय अदालत में आरोपी ने दावा किया कि उसने केवल 4.50 लाख रुपये उधार लिए थे और विवादित चेक सुरक्षा के तौर पर दिए गए थे, जिनका दुरुपयोग किया गया। हालांकि अदालत ने कहा कि आरोपी स्वयं चेकों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर चुका है, लेकिन उसने यह साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि कथित उधार राशि का भुगतान कब और किस माध्यम से किया गया। इसी आधार पर अदालत ने अपील निरस्त करते हुए ट्रायल कोर्ट के निर्णय की पुष्टि की।
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