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Noida News: हत्या के आरोपी की जमानत खारिज

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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना इकोटेक-3 क्षेत्र में युवक दीपक नागर की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी जगत सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। न्यायालय ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए जमानत के आधार को अपर्याप्त बताया।
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वादी अशोक नागर ने थाना इकोटेक-3 में 21 मई 2026 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 मई की रात करीब 9:10 बजे उनका पुत्र दीपक नागर बाइक से ड्यूटी के लिए दिल्ली जा रहा था। सैनी मोड़ के पास दो गाड़ियों और बाइक पर सवार तीन युवकों ने उस पर पांच गोलियां चला दीं। अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपियों में जगत सिंह के अलावा प्रीत नागर, राधे और हर्ष नागर सहित चार-पांच अन्य लोग शामिल बताए गए हैं, जो सभी घटना के बाद फरार हो गए थे। जगत सिंह को 22 मई 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि जगत सिंह को गांव की पार्टीबंदी के चलते साजिशन झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की कथित अपराध में संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता।अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी अपर्याप्त आधार बताते हुए निरस्त कर दी।
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