जिला उपभोक्ता आयोग
- सदस्यता के लिए भुगतान करने के बावजूद नहीं दी सर्विस
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। अमेजन प्राइम की सदस्यता के लिए भुगतान करने के बावजूद सेवा नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने ब्याज समेत पूरा पैसा 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
नोएडा के सेक्टर 128 विशटाउन निवासी रेनू गोयल ने आयोग में की गई शिकायत में कहा कि उन्होंने 28 मई 2024 को यूपीआई के जरिए 1499 रुपये का भुगतान करके अमेजन प्राइम की सदस्यता ली थी। भुगतान सफल होने के बाद भी उनको इनवॉइस नहीं मिला और न ही प्राइम वीडियो समेत सदस्यता के अन्य लाभ मिल सके। कई बार अमेजन की ग्राहक सेवा से संपर्क किया तो सात दिन में रकम लौटाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन पैसा वापस नहीं हुआ। पैसा वापस नहीं होने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि अमेजन एक मध्यस्थ है। लेन-देने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
आयोग ने सुनवाई के दौरान यूपीआई भुगतान प्रमाण, 29 मई 2024 के अमेजन के ईमेल, ग्राहक सेवा टिकट और चैट रिकॉर्ड की जांच की गई। तथ्यों की जांच के बाद आयोग ने माना कि अमेजन के अपने ईमेल और टिकट से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की प्रणाली ने लेन-देन को स्वीकार किया था। ऐसे में भुगतान लेने, शिकायत का टिकट बनाने और रकम लौटाने का आश्वासन देने के बाद लेन-देने से इंकार करना सेवा में कमी है। आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी करार देते हुए सदस्यता शुल्क राशि को 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है।