माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना दनकौर क्षेत्र में एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने और उसके साथ धोखाधड़ी कर पच्चीस लाख रुपये हड़पने के मामले में आरोपी यशपाल शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। मामले के अनुसार वादी ने 1 अगस्त 2026 को थाना दनकौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पति नवीन शर्मा के नाम सेक्टर-17 में किसान कोटे का एक प्लॉट था। जिसे 21 जुलाई 2026 को आदित्य सिब्बल को बेचा गया। आरोप है कि रजिस्ट्री के समय यशपाल शर्मा और उनके पुत्र विजयपाल शर्मा ने नवीन शर्मा से प्राप्त पच्चीस लाख रुपये नकद ले लिए। रकम वापस मांगने पर दोनों ने न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी।
प्रताड़ना से आहत होकर नवीन शर्मा ने 31 जुलाई 2026 को विषैला पदार्थ खा लिया और कैलाश अस्पताल ग्रेटर नोएडा में इलाज के दौरान उसी रात उनकी मौत हो गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि गांव की पार्टीबंदी के चलते आरोपी को झूठा फंसाया गया है। प्लॉट की वास्तविक कीमत इक्कीस लाख पिचहत्तर हजार रुपये मृतक के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। वहीं अभियोजन ने कहा कि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। मृतक ने घटना का वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा था, जो प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में मौजूद है। दोनों पक्षों की बहस सुनने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।