नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश की पर्यावरण कार्यकर्ता भानु तटक की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने से रोकने का आरोप लगाया था।
तटक को 7 सितंबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर आप्रवासन अधिकारियों ने उन्हें आयरलैंड जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र सरकार के वकील द्वारा अरुणाचल प्रदेश में तटक के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का हवाला देने के बाद उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने बताया कि तटक को अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा जारी एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर रोका गया। दीक्षित ने कहा कि यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इस कोर्ट के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। ब्यूरो