फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: एल्विश यादव को मिली राहत से सवाल के घेरे में नोएडा पुलिस

विज्ञापन
विज्ञापन
एल्विश यादव मामला
विज्ञापन



- नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर सप्लाई मामले में एल्विश को किया था गिरफ्तार

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से नोएडा पुलिस सवालों में घिर गई गई है। नोएडा पुलिस ने ही मार्च 2024 में एल्विश को गिरफ्तार किया था और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जाएगा और मजबूती से अपना पक्ष रखा जाएगा।

3 नवंबर 2023 को रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई का मामला सामने आया था। इसके बाद बिग बॉस विजेता एल्विश यादव समेत छह लोगों के खिलाफ नोएडा के कोतवाली सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था ने सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पहले चार संपेरों समेत पांच आरोपियों को पुलिस ने चार नवंबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी एल्विश यादव से कई बार पूछताछ की गई। जब संपेरों के पास से बरामद 20 एमएम विष की प्रयोगशाला में जांच की गई तब इसकी रिपोर्ट पाजिटिव आई थी। इसके बाद मार्च 2025 में यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुकदमा वन्य जीव अधिनियम और आईपीसी की धारा 120बी के तहत एफआईआर कराई गई थी। जांच के बाद पुलिस ने एल्विश के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कई धाराएं बढ़ाई थी। इन धाराओं के तहत अगर एल्विश यादव दोषी पाया जाता तब उसे 20 साल तक की सजा हो सकती थी। एनडीपीएस की धारा 27 -ए एल्विश यादव को सबसे अधिक परेशान करने वाली धारा थी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 27ए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान व सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी लगाई गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा पुलिस हैरान है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें