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Noida News: वायदे के मुताबिक नहीं दिया प्लाट अब लौटानी होगी ब्याज समेत धनराशि

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जिला उपभोक्ता आयोग
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वायदे के मुताबिक नहीं दिया प्लाट अब लौटानी होगी ब्याज समेत धनराशि
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। एग्रीमेंट में तय समय पर प्लाट नहीं देने पर फ्यूचर फ्री होम्स प्राइवेट लिमिटेड को 6 फीसदी ब्याज समेत पूरी धनराशि 30 दिन में लौटानी होगी। खरीदार की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
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गाजियाबाद के मोदीनगर के गोविंदपुरी निवासी आशीष त्यागी ने फ्यूचर फ्री होम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि से एक आवासीय 100 वर्ग मीटर का प्लाट ग्राम सिमरोठी टप्पल में बुक कराया था। प्लाट की कुल कीमत 5.30 लाख रुपये तय हुई। इसकी कीमत किश्तों में अदा की गई। बाकी बची रकम 455000 रुपये को 60 महीने में देना तय हुआ था। उन्होंने कुल 2.30 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। एग्रीमेंट के अनुसार आधी किस्त के भुगतान के बाद रजिस्ट्री करनी थी। बिल्डर से रजिस्ट्री की तारीख पूछी गई तो उन्होंने कहा कि प्लाट एससी और एसटी के लिए आरक्षित हो चुका है। उस स्थान के अलावा कहीं और प्लांट देने की बात कहीं गई तो तीन लाख रुपये और देने की भी मांग की गई। उन्होंने जमा पैसा वापस मांगा तो पैसा वापस नहीं किया गया। खरीदार ने पैसा वापस दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान प्राॅपर्टी डीलर की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया। आयोग में एक पक्षीय सुनवाई की। आयोग ने साक्ष्यों के अवलोकन करने के बाद माना डीलर ने समय पर प्लाट न देकर अनुचित व्यापार का तरीका अपनाया है। आयोग ने डीलर को आदेश दिया है वह जमा की गई धनराशि 2.30 लाख रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में अदा करे।
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