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Noida: पालतू कुत्ते या बिल्ली की वजह से कोई हादसा हुआ तो मालिक की आएगी शामत, भरना होगा 10 हजार का जुर्माना

Fri, 11 Nov 2022 10:55 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा

सार

नोएडा में कुत्तों के हमले और काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसे देखते हुए डॉग पॉलिसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। प्राधिकरण बोर्ड में पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद शहरवासियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियां दूर कर पॉलिसी लागू कर दी जाएगी।
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पालतू कुत्ता (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शहर में कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होने जा रहा है। 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर प्राधिकरण जुर्माना लगाएगा। इसके अलावा अगर पालतू कुत्ते या बिल्ली की वजह से कोई घटना हो जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही घायल व्यक्ति का इलाज भी कुत्ते या बिल्ली के मालिक द्वारा ही कराया जाएगा।

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वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र की कापी जमा कराने के बाद पंजीकरण कराया जा सकेगा। शहर में कुत्तों को लेकर बढ़ रहे विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है। शनिवार को होने जा रही नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में डॉग पॉलिसी को मंजूरी मिलने के आसार हैं।

नोएडा में कुत्तों के हमले और काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसे देखते हुए डॉग पॉलिसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। प्राधिकरण बोर्ड में पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद शहरवासियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियां दूर कर पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। ओएसडी इंदु प्रकाश ने बताया कि 31 जनवरी से डॉग पॉलिसी को लागू करने की तैयारी की जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने वालों पर जुर्माने की दरें समय के साथ बढ़ती जाएंगी। रजिस्ट्रेशन में जितना विलंब होगा जुर्माने की राशि उतनी ही बढ़ती जाएगी।
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वहीं, हर सेक्टर के बाहर डॉग फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। इनकी साफ-सफाई की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की होगी। लावारिस कुत्तों की नसबंदी का अभियान चलाया जाएगा। क्लस्टर के आधार पर कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। लावारिस कुत्तों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। नसबंदी और टीकाकरण कराने वाले कुत्तों की पहचान के लिए उनके कान पर निशान बनाया जाएगा।

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घरों में ब्रीडिंग पर लगेगी रोक
कुत्ता पालने के नाम पर ब्रीडिंग के जरिये इनका कारोबार करने वालों पर अंकुश लगाने का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है। घरों में ब्रीडिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

18 शेल्टर होम में रहेंगे आक्रामक व बीमार कुत्ते
शहर में 18 जगह डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे। इनमें से चार का काम जल्द पूरा हो जाएगा। इनका डिजाइन आदि तैयार कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आक्रामक और बीमार कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। इनकी देखरेख का जिम्मा आरडब्ल्यूए और एओए को दिया जाएगा। प्राधिकरण सहयोग की भूमिका में रहेगा। सेक्टर-34, 50, 93बी व 135 में चार प्रस्तावित डॉग शेल्टर का डिजाइन एक सप्ताह में फाइनल हो जाएगा।

बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे कई प्रस्ताव
शनिवार को होने जा रही प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस बार कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। इनमें पुलिस कमिश्नरेट को 100 से अधिक वाहन देने के अलावा सोसाइटियों के स्ट्रक्चरल ऑडिट, बिल्डरों से बकाया वसूली, सेक्टर-82 टर्मिनल से बस संचालन सहित कई और प्रस्ताव रखे जाएंगे।
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