संवाद न्यूज एजेंसी ग्रेटर नोएडा। खराब एसी को ठीक न करने पर कंपनी बदलकर नया देगी या 6 फीसदी ब्याज समेत पैसा लौटाना होगा। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले की सुनवाई के बाद एलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की। सूरजपुर जनपद न्यायालय के अधिवक्ता सचिन तौंगड़ ने 30 अप्रैल 2024 को गामा-2 बंशी वाला स्टोर से एलजी कंपनी का एक एसी 36 हजार रुपये में खरीदा। एसी लगाने के बाद इनडोर यूनिट से पानी लीकेज होने लगा। इसको कर्मचारी ने ठीक नहीं किया। बाद में आकर ठीक करने का भरोसा देकर चला गया। दूसरे दिन आए कर्मचारी ने पीछे से पाइप हटा होना बताकर लगाकर चला गया। उसके बाद भी पानी की लीकेज जारी रही। कंपनी से ऑनलाइन शिकायत की। बार-बार शिकायत के बाद भी कंपनी समस्या दूर नहीं कर पाई।
सुनवाई नहीं होने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी की और से अपना पक्ष नहीं रखा गया। आयोग में एक पक्षीय सुनवाई की गई। कंपनी ने समस्या का समाधान न करके सेवा में कमी की है। आयोग ने शिकायत कर्ता को नया स्पीट एसी 30 दिन में देने, अन्यथा एसी की धनराशि 36 हजार रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है।