माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी रमन राज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है। प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन के अनुसार, बरौला स्थित नेस्ट रेंटल्स पैनोरमा बिल्डिंग के मालिक सार्थक बंसल ने 10 अगस्त 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बिल्डिंग में कमरे किराए पर दिए जाते हैं। असम की संजना साहू और उसकी सहेली महक अहमद ने एक कमरा किराए पर लिया था। बिहार के कटिहार निवासी रमन राज कमरा नंबर 23 में रहता था। बिल्डिंग के प्रबंधक सूरज ने रमन राज के कमरे से बदबू आने की सूचना दी। मौके पर पहुंचकर कमरे का ताला तोड़ा गया। महक अहमद का शव खून से लथपथ हालत में फर्श पर मिला। संजना साहू ने बताया कि 7-8 अगस्त की देर रात महक बालकनी में रमन राज से बात कर रही थी
दोनों शराब पी रहे थे, जिसके बाद महक रमन के कमरे में चली गई। अगली सुबह वह नहीं मिली, कमरा बंद था और दोनों के फोन भी बंद थे। आरोपी के अधिवक्ता ने बरामदगी को पुलिस द्वारा रखी गई बताया। अभियोजन ने तर्क दिया कि शव आरोपी के कमरे से मिला और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हुआ। आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है।