माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-63 थाना नोएडा क्षेत्र में कारपेंटर की गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी मुरसलीम उर्फ नन्हे को जमानत दी है। अभियोजन के अनुसार वादी वेदप्रकाश ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि उनका भांजा अनीस 4 अक्तूबर 2025 को गांव छिजारसी में काम की तलाश में गया था। इस दौरान सलमान की फर्नीचर दुकान पर कथित रूप से नन्हे नामक व्यक्ति से उसका झगड़ा हो गया। मारपीट में अनीस को गंभीर चोटें आईं। जिसके बाद उसे घायल अवस्था में बहरामपुर स्थित वादी की दुकान पर लाया गया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनीस और आरोपी के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। बल्कि दुकान मालिक सलमान और अनीस के बीच कहासुनी हुई थी। जिसके दौरान अनीस स्वयं गिर गया और उसे चोट लग गई।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने आरोपी द्वारा लात-घूंसे मारने और धक्का देने की बात अपने बयानों में कही है। जिससे अनीस के सिर और कान के पास गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पाया कि विवेचक द्वारा मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अब तक केस डायरी में संलग्न नहीं की गई है। अदालत ने वाद के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना आरोपी को जमानत दे दी।