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Noida News: . स्पा की आड़ में सजता था देह व्यापार का बाजार, आरोपी को नहीं मिली राहत

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(अदालत से)
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- बीटा-2 थाना क्षेत्र में जीएनएस प्लाजा के स्पा सेंटरों से 15 आरोपी पकड़े गए थे

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराने के मामले में आरोपी लोकेश शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता और अपराध गंभीर प्रकृति का है। आरोपी के खिलाफ थाना बीटा-2 में दर्ज में मुकदमा दर्ज है।
अभियोजन के अनुसार 18 जुलाई 2026 को मुखबिर की सूचना पर एएचटीयू, महिला थाना टीम और स्थानीय पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के जीएनएस प्लाजा स्थित कई स्पा सेंटरों पर दबिश दी। मौके से कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि स्पा संचालकों सागर तिवारी, अनूप शर्मा, एक महिला और लोकेश शर्मा के नाम प्रकाश में आए थे। तलाशी में चारों स्पा सेंटरों से 62,720 रुपये नकद, 30 सील पैक, अपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। इस संबंध में 19 जुलाई को एसीपी प्रणाली गंगवार की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
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पूछताछ में यहां मिली महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें नौकरी के नाम पर स्पा में लाकर पैसों का लालच और दबाव देकर देह व्यापार कराया जाता था। वहीं पकड़े गए पुरुषों ने पुलिस के सामने ग्राहकों को बुलाकर महिलाओं से देह व्यापार कराने की बात बताई। विदेशी महिला ने खुद को केन्या के नैरोबी की निवासी बताया और कहा कि पासपोर्ट व वीजा तत्काल उपलब्ध नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने और अभियोजन पत्रों के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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