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Noida News: अधिक सवारी होने के आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं कर सकती कंपनी

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जिला उपभोक्ता आयोग
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अधिक सवारी होने के आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं कर सकती कंपनी
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने का हवाला देकर सड़क हादसे में हुए नुकसान की भरपाई से बीमा कंपनी इंकार नहीं कर सकती। जिला उपभोक्ता आयोग ने ऐसे ही एक मामले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वाहन मालिक को बीमित राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर स्वर्णनगरी निवासी अशोक कुमार ने टाटा ऐस (एश मिनी) वाहन खरीदा था। वाहन का बीमा 28 अक्टूबर 2016 से 27 अक्टूबर 2017 तक वैध था और बीमित राशि 4,98,563 रुपये निर्धारित थी। 22 अगस्त 2017 को एटा में वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की रिपोर्ट मलावन कोतवाली में दर्ज कराई गई और बीमा कंपनी को भी दुर्घटना की सूचना देकर क्लेम प्रस्तुत किया गया।
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बीमा कंपनी ने 1 दिसंबर 2017 को दावा यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठी थीं। इसके बाद अशोक कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने कहा कि सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार वाहन को लगभग 14,330 रुपये का नुकसान हुआ था और अधिकांश क्षति पुरानी थी, जो दुर्घटना से मेल नहीं खाती। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने माना कि वाहन बीमित था और दुर्घटना गलत दिशा से आए ट्रक की टक्कर के कारण हुई। सर्वेयर ने भी वाहन के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि की है। आयोग ने कहा कि केवल अधिक सवारी होने के आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह 4,98,563 रुपये की बीमित राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर भुगतान करे।
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