जिला उपभोक्ता आयोग
एसी ठीक न होने पर कंपनी लौटाएगी ब्याज समेत पूरा पैसा
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। एसी के ठीक नहीं होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 6 फीसदी ब्याज समेत पूरी कीमत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। ग्रेटर नोएडा के प्रिंस टाउन एचआरआई सिटी निवासी मोहित राज नागर ने हायर एपलाईन्सेस इंडिया लिमिटेड से 26 मार्च 2023 को स्पिलिट एसी कंपनी के ग्रेटर नोएडा स्टोर से 41980 रुपये में खरीदा था।
एसी खरीदने के दौरान चार साल के लिए रख-रखाव व सालाना सेवा देने के लिए 9599 रुपये अलग से लिए गए। उनको गैस शुल्क समेत पांच साल की वारंटी दी गई। 1 अप्रैल 2023 को कंपनी का तकनीशियन घर पर एसी लगाने के लिए आया। तकनीशियन को बाहरी यूनिट में कुछ डेंट दिखाई दिया। तुरंत ही कंपनी के सेंटर पर संपर्क किया गया। क्षतिग्रस्त बाहरी यूनिट की सूचना दी गई। उनको आश्वासन दिया गया कि अगर भविष्य में कोई शिकायत आती है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। कुछ समय के बाद तांबे के पाइप से रिसाव होने लगा। जिससे कूलिंग होनी बंद हो गई। बार-बार कंपनी से संपर्क किया गया, लेकिन शिकायत दूर नहीं की गई। समस्या का समाधान नहीं होने और एसी को नहीं बदलने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया।
आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया। जबकि स्टोर मालिक ने उत्पाद संबंधी शिकायत को कंपनी को भेजने की जानकारी आयोग को दी गई। आयोग ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि कंपनी उत्पाद का निर्माता है। निर्माता ने एसी में आई दिक्कतों को दूर न करके सेवा में कमी की है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह एसी के ली गई राशि 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन के अंदर खरीदार को भुगतान करेगा।