जम्मू कश्मीर के लिए उपयोगी।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद पर संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए लगाए गए यात्रा खर्च की गणना का आधार स्पष्ट करने को कहा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने राज्य को इस गणना का विवरण देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हाईकोर्ट बारामूला के सांसद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने 25 मार्च को एक समन्वय खंडपीठ द्वारा पारित आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। इस आदेश में उन्हें हिरासत में संसद में भाग लेने के लिए जेल प्रशासन के पास लगभग 4 लाख रुपये जमा करने को कहा गया था। संवाद