एक जनवरी 2024 और उसके बाद खरीदे गए वाहनों पर सभी छूट दी जाएंगी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पुरानी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी को मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत 1 जनवरी 2024 और उसके बाद खरीदे गए ई-वाहनों पर सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार अगस्त 2020 में सबसे प्रोग्रेसिव ई-व्हीकल पॉलिसी लेकर आई थी। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई।
दिल्ली में 2019-20 में जहां चार फीसदी ई-व्हीकल होते थे। वहीं, पॉलिसी के आने के बाद 2022-23 में यह आंकड़ा कुल वाहनों में 12 फीसदी तक जा पहुंचा। यह देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी नागरिक जिसने 1 जनवरी 2024 और उसके बाद ई-व्हीकल खरीदे हैं, उन्हें जो सब्सिडी नहीं मिली थी, वह भी अब दी जाएगी। अब सब्सिडी 1 जनवरी 2024 और उसके बाद हर ई-व्हीकल की खरीद पर लागू होगी। यही नहीं जो भी ई-व्हीकल खरीदेगा उसे रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के तहत पॉलिसी को अब मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
दरअसल, राजधानी में 7 अगस्त 2020 को ईवी पॉलिसी लागू की गई थी, जो बीते वर्ष समाप्त हो चुकी है। इसे दो बार आगे बढ़ाया जा चुका है। इस दौरान दिल्ली में ई-वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ईवी पॉलिसी ने दिल्ली में ई-वाहनों के लिए दिल्ली में जमीन तैयार की। इसके तहत चार्जिंग स्टेशन समेत दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ। इसी क्रम में वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगस्त 2023 में हर सौ वाहनों की बिक्री में औसत 12 ई-वाहन थे।
वहीं, 2022 में ईवी की बिक्री में 2021 की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि हुई। ऐसे में ईवी पॉलिसी दिल्ली में वाहनों की वजह से प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस पॉलिसी के अलावा परिवहन विभाग ईवी पॉलिसी 2.0 पर भी काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगले साल पुरानी पॉलिसी को समाप्त कर नई लागू की जाएगी।
पंजीकृत ई-वाहन
2020-5189
2021-25809
2022-62241
2023-71610
2024-48752
नोट: आंकड़ा 8 अगस्त 2020 से 4 अगस्त 2024 तक का है।