माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। युवक की हत्या मामले में अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी सूरज को राहत देने से इंकार कर दिया। मामला थाना सेक्टर-39 नोएडा में दर्ज है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शमशाद आलम 28 सितंबर 2024 को पोर्टर कंपनी के काम से नोएडा आया था। लेकिन रात तक घर वापस नहीं लौटा। मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनकी तलाश शुरू की गई। जिसमें उनकी अंतिम लोकेशन नोएडा सेक्टर-42 क्षेत्र में मिली थी। जब परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे तो सड़क किनारे मृतक की बाइक खड़ी मिली थी।
मौके पर मौजूद दो व्यक्तियों के पास से बाइक की चाबी और मृतक का पर्स भी मिला। दोनों को पुलिस चौकी इंचार्ज के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस और परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में तलाश शुरू की थी। जंगल में शमशाद आलम का शव बरामद हुआ था। शव की हालत देखकर स्पष्ट था कि उसकी निर्मम हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया था। इस संबंध में नौशाद आलम की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि घटना के दिन सूरज अपने परिवार के साथ बंगाल स्थित अपने गांव में मौजूद था। मृतक पर सहआरोपी संजय कुमार उर्फ संजू के पैसे बकाया थे। जिसके चलते विवाद की संभावना थी। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।