जिला न्यायालय ने कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी के पति उदयचंद सोनी के खिलाफ गौतमबुद्धनगर के कासना थाने में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़ित शख्स ने अंबिका सोनी के पति पर फर्जी तरीके से साढ़े तीन बीघा जमीन अपने नाम कराकर जिला प्रशासन के कुछ कर्मियों की मदद से 44 लाख रुपये मुआवजा उठाकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।
कोर्ट ने इस संबंध में एसएसपी से भी जांच रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली निवासी मोहित खुल्लर की जिले के बिसरख क्षेत्र में साढ़े तीन बीघा जमीन है। मुआवजे के लिए प्रशासन की ओर से सात बीघा जमीन को एक क्षेत्र में रखा गया था, जिसमें साढ़े तीन बीघा मोहित खुल्लर और साढ़े तीन बीघा उदयचंद सोनी की थी।
आरोप है कि फर्जी तरीके से उदयचंद ने मोहित खुल्लर की साढ़े तीन बीघा जमीन अपने नाम करा ली। इसके बाद तत्कालीन एडीएम एलए कार्यालय में कार्यरत कुछ कर्मियों की मिलीभगत कर जमीन का 44 लाख रुपये मुआवजा उठा लिया।
मोहित से पहले यह जमीन उनकी माता नीता खुल्लर के नाम पर थी। उनकी मौत के बाद मोहित खुल्लर और उनके भाई रोहित खुल्लर जमीन पर काबिज हो गए थे। आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत थाना कासना पुलिस से की थी, जहां उनकी बात न सुने जाने पर तत्कालीन आला पुलिस अधिकारियों से भी मामले की जानकारी दी गई। थाने से न्याय न मिलने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
सीओ प्रथम की जांच को आधार बनाकर जारी किया आदेश
मोहित खुल्लर के प्रार्थना पत्र पर अदालत में मामले की जांच सीओ प्रथम अरुण कुमार सिंह को 2015 में दी थी। सीओ ने मामले की जांच 29 अप्रैल 2016 को अदालत में दी थी, जिसे आधार मानकर न्यायालय की ओर से मामला दर्ज करने के आदेश दिया है।
पुलिस को अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली है। न्यायालय के आदेश की प्रति मिलते ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी जाएगी। - अभिषेक यादव, एसपी देहात, गौतमबुद्धनगर