झपटमार को पांच साल की कैद, जुर्माना
गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत में सोमवार को मोबाइल झपटने के मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने दोषी को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की दशा में उसे 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि सीआरपीसी की धारा के तहत जेल में रहने की अवधि को भी सजा का हिस्सा माना जाए।
सरकारी अधिवक्ता सुरेश देशवाल ने बताया कि बिहार मूल के लाल बाबू कुमार ने आईएमटी मानेसर थाने में दी शिकायत में बताया था कि 13 फरवरी की रात जब वह अपने कार्यालय से भागरौला स्थित घर पैदल जा रहे थे तो सेक्टर-8 में बाइक सवार युवक ने उनसे मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस ने मूल रूप से बिहार निवासी दीपक को गिरफ्तार किया था, जो गांव पातली में रह रहा था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके आधार पर अदालत ने उसे 20 अगस्त को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो