उपसभापति झांसी की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के उपसभापति अनिल के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही के खिलाफ अपील निर्णीत होने तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई की तिथि 15 मई को अपील तय करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने अनिल सोनी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा का कहना था कि गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही के विरुद्ध अपील मंडलायुक्त झांसी के समक्ष लंबित है। अंतरिम स्थगनादेश की अर्जी निरस्त हो गई है और अपील तय नहीं की जा रही है। इस पर कोर्ट ने अपील तय करने का आदेश देते हुए याची को सुनवाई स्थगित न कराने का आदेश दिया है।