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Noida News: आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोप महिला को जमानत

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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना फेज-3 कोतवाली क्षेत्र में दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में महिला गरिमा सिंह को न्यायालय से राहत मिली है। अदालत ने महिला को सशर्त जमानत दी है। अभियोजन का कहना है कि प्राथमिकी मृतक अतुल कुमार ओझा के भाई नवीन कुमार ओझा द्वारा 6 जनवरी 2026 को दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 4 जनवरी की रात मृतक का शव सेक्टर-94 स्थित पोस्टमॉर्टम हाउस में रखा हुआ था। परिजनों का आरोप था कि गरिमा सिंह और उसके सहयोगियों ने अतुल को सेक्टर-66 स्थित मामूरा में एक घर में आत्महत्या के लिए उकसाया। घटना की रात मृतक और आरोपी के बीच विवाद हुआ था। पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने भी दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने की बात कही। इसके बाद अतुल ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी।
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आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि मृतक द्वारा आत्महत्या निजी कारणों से की गई। जिसमें आरोपी की कोई भूमिका नहीं है। वहीं अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि विवेचना में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। अदालत ने अपराध की प्रकृति, उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए जमानत दी है।
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