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अदालत ने ताहिर हुसैन की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। ताहिर हुसैन ने धन शोधन मामले में मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया है। ताहिर ने उसके खिलाफ प्रकाशित मानहानि करने वाली सामग्री वापस लेेने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है। ताहिर हुसैन के परिजनों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का भी आग्रह किया गया है।
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कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की है। ताहिर हुसैन ने अधिवक्ता रिजवान के जरिये याचिका दायर कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों ने उसके खिलाफ ऐसी सामग्री प्रकाशित की है जिससे वह मुकदमा चले बिना ही दोषी नजर आ रहा है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कथित रूप मानहानि वाली प्रकाशित सामग्री की ट्रांसक्रिप्शन पेश करने के लिए समय मांगा है। अधिवक्ता ने कहा अभी ताहिर हुसैन आरोपी है, उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। वकील ने कहा आरोपपत्र के अनुसार ताहिर पर संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और सीएए विरोधी प्रदर्शन की फंडिंग करने का आरोप है, वह अभी तक साबित नहीं हुआ है।
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याचिका में कहा गया है कि ताहिर के खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है जिससे निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है क्योंकि अदालत का फैसला आने से पहले ही उसे मीडिया ने दोषी करार दे दिया है। इसके कारण वह मानसिक रूप से बेहद परेशान है और मीडिया में प्रकाशित खबरों के कारण उसके खिलाफ गलत धारणा बन गई जिससे उसके मामले में निष्पक्ष फैसले की संभावना घट गई है।
याचिका में चिंता जाहिर करते हुए कहा गया है कि लोगों के बीच बनी गलत धारणा के कारण ताहिर हुसैन के परिजन लोगों के गुस्से व जोखिम का शिकार हो सकता है। यह खतरा जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा उन्हें रोजाना मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। बचाव पक्ष ने कहा कि अगर ताहिर हुसैन को राहत नहीं मिलती है तो उसे भारी नुकसान व क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी तरह नहीं हो पाएगी।
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