ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की एक कोर्ट ने किशोरी के अपरहण और यौन उत्पीड़न के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। पीड़िता के पिता का आरोप था कि आरोपी बहला-फुसलाकर किशोरी को अपने साथ ले गया था। घटना 22 मार्च को बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी कार चालक बिजेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि आरोपी किशोरी को अपने साथ हरिद्वार ले गया था। वहां एक सप्ताह तक रखा और उसका यौन शोषण किया। इस मामले में आरोपी ने जमानत याचिका दायर की थी। इस पर पीड़ित पक्ष की तरफ से मजबूत पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ब्यूरो