(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा।
अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी श्याम सुंदर उर्फ श्याम लाल और निमय शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 सितंबर को नेहरूनगर गाजियाबाद के पत्थर व्यापारी मनीष गुप्ता के इकलौते पुत्र शशांक गुप्ता का अपहरण किया गया था। शशांक के दादा रामप्रकाश गुप्ता ने दनकौर पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि नेहरूनगर से वह अपने पोते शशांक गुप्ता के साथ बलेनो कार से इंदिरापुरम आए थे। जहां से वह उन्हें छोड़कर किसी काम से नोएडा जाने की कहकर आया था। उसके बाद से उसका फोन बंद हो गया था। पुलिस को अपहृत की कार यमुना एक्सप्रेसवे पर दनकौर थाना क्षेत्र में मिली थी। बाद में सह आरोपी जेवर क्षेत्र में नहर के पास पकड़े गए थे। आरोपियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। अदालत ने कहा कि घटनाक्रम की गंभीरता, फिरौती की मांग और सह आरोपियों के साथ अभियुक्त की संभावित संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जमानत याचिका खारिज कर दी।