माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। घर में घुसकर विधवा महिला की हत्या से जुड़े मामले में नामजद सह-आरोपी रफीक मोहम्मद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। मामला थाना जारचा से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 नवंबर 2024 को थाने में राहिल की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
शिकायत में कहा गया था कि घटना की रात उसकी बेटी नरगिस और नातिन नाजिश घर में सो रही थीं। रात करीब एक बजे पड़ोसी शाहरूख घर में घुस आया और नरगिस को बाल पकड़कर कमरे में ले गया और चाकू से हमला किया। उसने पेट, हाथ और गर्दन पर वार किए। शोर सुनकर परिजन बचाने पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल नरगिस को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने ने कहा कि एफआईआर में केवल मुख्य आरोपी शाहरुख का नाम था। रफीक मोहम्मद का कहीं उल्लेख नहीं था। मृतका के परिवार और रफीक के बीच कृषि भूमि को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। जिसके कारण उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से मना कर दिया।