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Noida News: दो सगे भाइयों की हत्या के सभी आठ आरोपी दोषमुक्त

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दो सगे भाइयों की हत्या के सभी आठ आरोपी दोषमुक्त
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-29 नवंबर 2019 की रात रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बांगर गांव की घटना
-पीड़ित पक्ष साबित नहीं कर सका दोष, संदेश का लाभ देकर कोर्ट ने किया दोषमुक्त
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट ने रामपुर बांगर गांव में दो सगे भाइयों की हत्या के सभी 8 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। 30 नवंबर, 2019 को रामपुर बांगर गांव निवासी गिरीराज सिंह ने रबूपुरा कोतवाली में केस दर्ज कराया कि उसके बेटे गजेंद्र की रबूपुरा में जिम थी। 29 नवंबर की शाम को वह जिम बंद करने के बाद अपनी कार से वापस गांव लौट रहा था। उसके साथ अलग गाड़ी में भाई आकाश व गांव के सुनील व दीपक और जीतू व सुभाष भी थे।
आरोप है कि रात करीब 8:30 बजे कालू के घर के पास बुग्गी खड़ी कर उनका रास्ता रोका गया। उसके बाद गांव के मूला, सुंदर, भूपन, नरेंद्र, सतीश, राकेश, धर्मेंद्र, किरनपाल ने हथियारों के साथ हमला कर दिया। आरोप है कि मूला ने राइफल से गोली मारकर गजेंद्र की हत्या कर दी। उसके बाद भूपन ने राइफल से आकाश की गोली मारकर हत्या कर दी। गजेंद्र व आकाश दोनों सगे भाई थे। वहीं सुनील व जीतू गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी उससे और उसके बेटे से पार्टी बाजी के कारण रंजिश मानते थे।
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पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच की और आठों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्ष की तरफ से गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद सुनपुरा ने बताया कि अभियोजन पक्ष कोर्ट में आरोपों को साबित नहीं कर सका। संदेह का लाभ देकर कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को सगे भाइयों की हत्या के आरोपों से बरी कर दिया है।
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तीन गवाहों का मुकरना रहा अहम : पीड़ित पक्ष की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में जीतू, सुनील और दीपक भी मौके पर थे। उन पर भी हमला किया गया था। जीतू गंभीर रूप से घायल हुआ था। तीनों की गवाही अहम थी, लेकिन वो बयान दर्ज कराने के समय मुकर गए। उन्होंने हमला होने की बात स्वीकार की, लेकिन आरोपियों ने ही हमला किया, यह स्पष्ट नहीं किया।
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