(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और आपराधिक साजिश के मामले में आरोपी सचिन को जमानत दी है। मामला दादरी थाना क्षेत्र में जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26-27 नवंबर की रात को शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री को अरुण बहला-फुसलाकर घर से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह पीड़िता को उसके घर छोड़कर चला गया। पीड़िता ने पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई। जिसके बाद 30 नवंबर को दोपहर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोपी सचिन 1 दिसंबर से न्यायिक हिरासत में था। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी ने न तो पीड़िता का अपहरण किया और न अपराध में कोई भूमिका निभाई। न्यायालय ने पाया कि पीड़िता ने धारा 180 के तहत अपने बयान में आरोपी सचिन पर मुख्य आरोपी अरुण की सहायता करने का आरोप लगाया था। लेकिन धारा 183 के तहत दिए गए बयान में पीड़िता ने सचिन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। मामले की गुणवत्ता पर टिप्पणी किए बिना न्यायालय ने आरोपी को जमानत दी है।