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Noida News: बिजली चोरी मामले में अदालत ने याचिका की खारिज

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अदालत से
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- जुर्माने के खिलाफ उपभोक्ता ने दी थी चुनौती, सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया मामला
गुरुग्राम। बिजली चोरी के मामले में लगाए गए जुर्माने के विरोध में दायर याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामले सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रूपम की अदालत ने दिया है। बिजली निगम ने उपभोक्ता धर्मवीर सिंह पर 21 जुलाई 2021 को बिजली चोरी करने के आरोप में 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ धर्मवीर सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने बिजली चोरी नहीं की है और निगम की ओर से उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। वहीं, बिजली निगम की ओर से अदालत में दलील दी गई कि याचिकाकर्ता जुर्माने की राशि पहले ही निगम में जमा कर चुका है। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया। संवाद
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