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Noida News: दहेज उत्पीड़न व मारपीट के आरोप में ससुराल पक्ष के तीन को मिली जमानत

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अदालत से
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकाने के आरोपों में जेल भेजे गए ससुराल पक्ष के तीन आरोपियों को अदालत ने जमानत दी है। मामले में पुलिस ने गुरुग्राम निवासी अमरजीत सिंह, आशा देवी उर्फ रजनी, मुनेश देवी को जमानत दी है। मामला थाना जेवर में दर्ज है। पीड़ित निकेता ने 31 अक्तूबर 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 4 दिसंबर 2023 को दर्पण सिंह से हुई थी। पति दपर्ण सिंह, ससुर अमरजीत सिंह, सास रजनी उर्फ आशा, जेठ दर्शन सिंह व जेठानी मुनेश देवी लगातार दस लाख रुपये और एक क्रेटा कार की मांग करते रहे। आरोप है कि पति दर्पण सिंह और जेठ दर्शन सिंह ने दुपट्टा से उसका गला दबाया। विरोध करने पर घर से निकालकर मायके भेज दिया गया।
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वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोनों पक्षों के बीच 26 अक्तूबर को पंचायत में सुलह हुई थी। जिसके तहत 15 लाख रुपये देकर विवाह विच्छेद का निर्णय हुआ था। इसके अनुपालन में 27 अक्तूबर को वादिनी के पिता के खाते में आरटीजीएस से 8 लाख रुपये भेजे गए थे। शेष 7 लाख विवाह-विच्छेद याचिका दाखिल होने के बाद देने पर सहमति बनी थी। वादिनी और उसके परिवार वाले दबाव बना रहे थे कि पति अपनी संपत्ति बेचकर रकम उसके नाम जमा कर दे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत दी है।
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