पार्सल में एक शर्ट कम निकलने पर ब्याज समेत पैसा लौटाए कंपनी संवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा।
ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आर्डर देने और भुगतान करने के बाद सामान में कमी होने पर संंबंधी कंपनी को क्षतिपूर्ति करनी होगी। ऐसे ही एक मामले में पार्सल में एक शर्ट कम निकलने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने मंत्ररा डिजाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को 6 फीसदी ब्याज समेत पैसा लौटाने का आदेश दिया है।
नोएडा के सेक्टर-137 निवासी आशीष गुप्ता ने 20 अगस्त 2023 को मंत्ररा डिजाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड से तीन शर्ट का आर्डर दिया। ऑनलाइन भुगतान किया। 22 अगस्त 2023 को पार्सल भेजा गया। जिसमें तीन शर्ट आनी थी। पैक खोला गया तो उसमें दो शर्ट मिली। तुरंत ही मंत्ररा के ग्राहक सेवा केंद्र पर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नही की गई। दस शिकायत के बाद मैनेजर का कॉल आया। उनकी पैकिंग की वीडियो देखी गई। सारे आइटम पैक किए गए थे। पैकिंग में छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। इसके बाद भुगतान वापस करने से इंकार कर दिया। 7 सितंबर को ग्राहक सेवा केंद्र शिकायत के बाद समाधान नहीं होने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है। खरीदार और विक्रेता के बीच लेन-देन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि मंत्ररा ऑनलाइन प्लेटफार्म से तीन शर्ट मंगाई। ग्राहक को एक शर्ट मिलने पर मंत्ररा की सेवा में कमी है। आयोग ने 6 फीसदी ब्याज समेत एक शर्ट की कीमत 1119 रुपये 30 दिन में भुगतान करने का आदेश किया है। वहीं पांच सौ रुपये मानसिक संताप और पांच सौ रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।