-जिला उपभोक्ता आयोग ने जारी किया आदेश, 20 दिन में खराब हो गया था लैपटॉप
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोेएडा। लैपटॉप के ठीक न होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 6 फीसदी ब्याज समेत पूरे पैसा 30 दिन में खरीदार को लौटाने का आदेश दिया है। खरीदने के बीस दिन के बाद ही लैपटॉप खराब हो गया था। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जीटा-1 निवासी नवीन चंद्र भगत ने एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लैपटॉप इन्फीनिटी रिटेल लिमिटेड से 91790 रुपये में खरीदा था। सितंबर 2020 से ऑन साइट वारंटी थी। दो साल की एक्सचेंज वारंटी थी। दस दिन के बाद ही लेपटॉप का डिसप्ले खराब हो गया। खरीदार ने 11 अगस्त 2020 को कंपनी की बेवसाइट पर लैपटॉप खराब होने की शिकायत दर्ज कराई। कंपनी का प्रतिनिधि चार-पांच दिन के बाद घर पर आया। लैपटॉप की जांच करने के बाद कमी को दूर करने में नाकाम रहा। उसने अपनी शिकायत को आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया। उसके बाद सर्विस सेंटर से प्रतिनिधि आया। पार्ट बदलने के लिए लैपटॉप लेकर जाने के लिए कहा गया। 9 नवंबर 2020 तक ठीक करने का भरोसा दिया। समस्या न सुलझने पर मजबूर होकर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह खरीदार को 91780 रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन के अंदर अदा करने के साथ मानसिक संताप के पांच हजार रुपये और वाद व्यय के पांच हजार रुपये का भुगतान करेगी।