सिद्धार्थनगर। एसडीएम बांसी निखिल चक्रवर्ती की अध्यक्षता में शुक्रवार को बालश्रम उन्मूलन पर जागरूकता बैठक हुई। बांसी उपजिलाधिकारी कक्ष में हुई बैठक में व्यापार मंडल, ईंट भट्ठा संचालकों एवं व्यवसायी शामिल रहे।
एसडीएम ने बताया कि बालश्रम कराना कानूनन अपराध है। इसके लिए नियोक्ता को दंडनीय प्रावधानों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बालश्रम अधिनियम का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये तक का अर्थ दंड एवं एक वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
एसडीएम ने कहा कि बालकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और उन्हें किसी भी प्रकार के श्रम में लगाना उनके भविष्य के साथ अन्याय है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी उज्ज्वल त्रिपाठी ने कहा कि समाज में बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों और समाजसेवियों से अपील की कि वे ऐसे मामलों की जानकारी प्रशासन को दें।
बैठक में सीओ बांसी सुजीत राय, बीडीओ बांसी कृतिका अवस्थी, बीडीओ मिठवल सौरभ कुमार पांडेय, एएचटी से एसआई भीम सिंह, चिकित्साधीक्षक बसंतपुर डॉ. धर्मेंद्र चौधरी, चिकित्साधीक्षक मिठवल डॉ. राजीव कुमार रंजन, वरिष्ठ सहायक जीडी तिवारी मौजूद रहे।