ग्रेटर नोएडा। समलैंगिंग एप के माध्यम से दोस्ती के बाद ठगी और मारपीट के मामले में आरोपी मोहित सिंह सोलंकी को अदालत से राहत मिल गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को शर्तों के अधीन रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सह आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। इसलिए उसे जमानत दी जा सकती है।
मामला थाना सूरजपुर क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी की दोस्ती ग्राइंडर एप के माध्यम से मोहित नामक युवक से हुई थी। आरोपी ने 19 जून 2025 को वादी को रूपवास तिराहा बाईपास पर मिलने बुलाया था। वहां आरोपी मोहित अपने तीन साथियों के साथ कार में मौजूद था। वादी जब कार में बैठा तो चारों ने मिलकर उसका मोबाइल छीन लिया और यूपीआई के जरिये 21,500 रुपये ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद आरोपियों ने वादी के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। ब्यूरो